
सेबी (SEBI) भारतीय निवेश बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को संदर्भित करता है। मुंबई में इसका मुख्यालय नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई सहित पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ है।
सेबी (SEBI) निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है और इसका उद्देश्य कई नियमों और विनियमों को लागू करके एक सुरक्षित निवेश वातावरण तैयार करना है। यह 1992 में 12 अप्रैल को स्थापित किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह सभी पूंजी बाजार सहभागियों के लिए एक गार्ड के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभूति बाजार का ऐसा कुशल और सुचारू संचालन प्रदान करना है।
सेबी (SEBI) का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना और शेयर बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित करना है। इसके उद्देश्य हैं:
1. निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. व्यवसाय के स्व-नियमन और उसके वैधानिक नियमों के बीच समानता रखते हुए कदाचार को रोकना।
3. दलालों, एजेंटों, हामीदारों आदि जैसे बिचौलियों के लिए एक आचार संहिता विकसित करना।
सेबी के कार्य (Functions of SEBI):
SEBI अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्य करता है। तीन प्रमुख कार्य हैं जो इस प्रकार हैं:
इसका मतलब निवेश की सुरक्षा के साथ निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसमें विभिन्न कार्य शामिल हैं जैसे, विभिन्न प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों की कीमतों में हेरफेर करना। सेबी (SEBI) ने धोखाधड़ी की प्रवृत्तियों को अस्वीकार कर दिया।
सेबी (SEBI) प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर नियमित रूप से निगरानी रखता है और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई करता है।
इसमें विकास गतिविधियां शामिल हैं जैसे शेयर बाजार के बिचौलियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्टॉक एजेंटों/दलालों के माध्यम से इंटरनेट ट्रेडिंग को अपनाना, निर्गम की लागत को कम करने के लिए वैकल्पिक हामीदारी बनाना आदि।
शेयर बाजार की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कुछ निम्नलिखित कार्य हैं जो सेबी द्वारा किए जाते हैं:
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इस लेख में "SEBI-its Meaning, Objectives, and 3 Functions - In Hindi" को विस्तार से समझाया गया है, जिसमें परिभाषाएं, अवधारणाएं, मुख्य नियम और Hindi से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं।
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